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UP: कांवड़ मार्गों पर मांस बिक्री पर पाबंदी, फिरोजाबाद में 1 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए एक अक्टूबर 2026 तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है।

कांवड़ मार्गों पर सख्त पहरा

जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है। इसी कड़ी में कांवड़ मार्गों पर मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर रोक

केवल मांस बिक्री ही नहीं, बल्कि त्योहारों के दौरान होने वाली अन्य गतिविधियों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। आदेश के तहत:

  • बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा करने या भड़काऊ नारेबाजी करने पर भी रोक है।
  • सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी।

मायने और प्रभाव: आम जनता के लिए क्या है खास?

प्रशासन का यह निर्णय त्योहारों के दौरान होने वाली संभावित असुविधाओं को रोकने का एक प्रयास है। फिरोजाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहर में, जहां साम्प्रदायिक सौहार्द हमेशा से प्राथमिकता रहा है, यह निषेधाज्ञा सुरक्षा का एक कवच मानी जा रही है।

व्यापारियों के लिए संदेश: मांस विक्रेताओं को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। वहीं, आम जनता को भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें। त्योहार शांतिपूर्ण हों, यही प्रशासन और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का मुख्य उद्देश्य है।

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