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यूपी: एससी-एसटी एक्ट में 22 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश रद्द, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में महाराजगंज के 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के निचले अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है। यह मामला उस वक्त चर्चा में आया जब एक विशेष अदालत ने सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

मामला क्या है?

महाराजगंज के एक मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिसकर्मियों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वे अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि सरकारी ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों पर संज्ञान लेते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी एफआईआर के आदेश से पहले वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना और पुलिस का पक्ष सुनना अनिवार्य है।

कोर्ट की गाइडलाइन्स:

  • न्यायिक आदेश देने से पहले मामले की गहन जांच होनी चाहिए।
  • पुलिस की कार्यप्रणाली को सीधे अपराधी मानकर एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है।
  • कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायिक अधिकारियों को सतर्क रहना होगा।

मायने और प्रभाव

इस फैसले के दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। अक्सर सरकारी काम के दौरान पुलिस को तमाम दबावों और शिकायतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार उनका मनोबल गिरता है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी पुलिस बल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें बिना किसी डर के कानून का पालन करने का भरोसा देती है। साथ ही, यह फैसला निचली अदालतों को यह संदेश देता है कि एफआईआर के आदेश को एक ‘रूटीन प्रक्रिया’ न समझें, बल्कि हर पहलू की बारीकी से जांच करें।

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